स्वयंभू 'भगवान' आसुमल हरपलाणी उर्फ आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जोधपुर सेंट्रल जेल में तैयार किए गए जोधपुर SC/ST कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने आसाराम कोकुल 6 अपराधों में दोषी करार दिया है. आसाराम को दो-दो आजीवन कारावास और 12 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की कुल सजा मिली है. साथ ही आसाराम पर कुल 3लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आइए जानते हैं आसाराम पर कौन-कौन से जुर्म साबित हुए हैं और उनके लिए उसे कितनी सजा सुनाई गई है.
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